फिल्म अभिनेता आदित्य पंचोली पर सर्वोच्च न्यायालय की मार पड़ी है। जिसमें न्यायलय ने उन्हें मुंबई स्थित घर खाली करने को कहा है। मीडिया द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने सिने अभिनेता आदित्य पंचोली से कहा है कि आदित्य बड़े आदमी हैं। आप एक फ्लैट खरीद सकते हैं आपका व्यवहार सही नहीं हैं। दरअसल आदित्य अपने मकान का यह केस 50 वर्षों से लड़ रहे थे। दरअसल 1960 में पंचोली के पिता द्वारा 150 रूपए प्रति माह के किराए पर जुहू का बंगला लिया था। बाद में बंगले की मालकिन ताराबाई हाटे ने पंचोली परिवार पर 1977 में केस दर्ज कर दिया। पंचोली पर किराया बकाया रखने का आरोप लगाया गया। जिसके बाद यह मसला न्यायालय में विचाराधीन रहा। यह मसला मुंबई उच्च न्यायालय पहुंचा। यहां भी पंचोली के विरूद्ध ही निर्णय दिया गया। न्यायालय ने पंचोली को बकाया राशि का भुगतान करने और मकान खाली करने का आदेश दिया। आदित्य पंचोली सर्वोच्च न्यायालय पहुंचें जहां पंचोली ने जवाब दाखिल किया कि उन्हें किसी तरह का नोटिस नहीं दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फ्लैट खाली करने का नोटिस दिया।
आदित्य पंचोली- को सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा झटका
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