इंद्राणी मुखर्जी-आवाज का नमूना देने के लिए राजी नहीं
अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या के आरोप में जेल में बंद इंद्राणी मुखर्जी खुद की आवाज का नमूना देने के लिए राजी नहीं है। शनिवार को मुंबई स्थित मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट एनबी शिंदे ने जब इस बारे में पूछा तो इंद्राणी ने "नो सर" कहकर आवाज का नमूना देने के लिए सहमति प्रदान करने से साफ इंकार कर दिया।उसने जेल में सीबीआई अधिकारियों द्वारा पूछताछ किए जाने का भी विरोध किया, लेकिन अदालत ने उसकी एक नहीं सुनी। कोर्ट ने आरोपियों से पूछताछ करने के लिए जांच एजेंसी को दोबारा अनुमति प्रदान कर दी। शनिवार को न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म होने पर सभी तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया था। अदालत ने इंद्राणी और अन्य की न्यायिक हिरासत की अवधि 7 नवंबर तक बढ़ा दी।
यह पहला मौका था, जब सीबीआई की जांच संभालने के बाद तीनों आरोपियों इंद्राणी, उसके पूर्व पति संजीव खन्ना और ड्राइवर श्यामवर राय को एक साथ कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने आरोपियों से जेल में पूछताछ करने की अनुमति मांगी, जिसे मजिस्ट्रेट शिंदे ने स्वीकार कर लिया।लेकिन कोर्ट में मौजूद इंद्राणी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि कि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। इसलिए पूछताछ की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। इस पर कोर्ट ने जांच एजेंसी को निर्देश दिया कि वह जेल के मेडिकल अफसर से फिटनेस प्रमाण पत्र हासिल करने के बाद ही इंद्राणी से पूछताछ करे।
अदालत ने इससे पूर्व भी न्यायिक हिरासत में आरोपियों से 31 अक्टूबर तक पूछताछ करने की इजाजत जांच एजेंसी को दी थी। शनिवार को जांच एजेंसी ने कोर्ट में कहा कि वह इंद्राणी से दो बार पूछताछ कर चुकी है, लेकिन उसे और सवालों का जवाब चाहिए। जिसके लिए पूछताछ करने की अनुमति प्रदान की जाए।
इसके बाद आवाज का नमूना देने का मामला उठा। मजिस्ट्रेट शिंदे ने इंद्राणी के वकील मंगला से कहा कि वह अपनी मुवक्किल को नमूना देने के लिए राजी करे। कोर्ट ने इस बारे में जब इंद्राणी से पूछा तो उसका जवाब नहीं में था।वीडियो देखने के लिए क्लिक करे।
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