आप सरकार - बिजली कंपनियों का नहीं होगा ऑडिट

दिल्‍ली- हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने सरकार द्वारा बिजली कंपनियों के ऑडिट के फैसले पर रोक लगा दी है। अपने फैसले में अदालत ने कहा है कि सरकार पास ऑडिट का हक नहीं है।
दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने जनवरी 2014 में दिल्ली की तीनों बिजली कंपनियों- बीएसईएस राजधानी, बीएसईएस यमुना और टाटा पावर के सीएजी ऑडिट के आदेश दिए थे। इसके खिलाफ इन बिजली वितरण कंपनियों ने हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसपर फैसला सुनाते हुए शुक्रवार को अदालत ने कहा कि दिल्ली सरकार इन कंपनियों का ऑडिट नहीं करवा सकती।
पहली बार सत्ता में आने के फौरन बाद केजरीवाल सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विद्युत वितरण करने वाली कंपनियों से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक  द्वारा ऑडिट करवाने के आदेश दिए थे। जिसके बाद इन कंपनियों को इस आदेश पर आपत्ति दर्ज करने का समय भी दिया गया था। इस बीच केजरीवाल सरकार ने कहा है कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ वे उच्चतम न्यायालय में अपील करेंगे।वीडियो देखने के लिए क्लिक करे।

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