दिल्ली -1 जनवरी से ऑड-इवन फॉर्मूला लागू होने जा रहा है लेकिन उससे पहले ही ये फॉर्मूला मुश्किलों में घिरता नजर आ रहा है। दिल्ली सरकार ने 15 दिनों के लिए शुरू किए इस ट्रायल से महिलाओं को छूट दी है और दोपहिया वाहनों पर इसे लागू नहीं किया है।सरकार ने वकीलों को इस नियम से बाहर रखने से इंकार कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर करते हुए सवाल उठाया गया है कि महिलाओं और दोपहिया वाहनों को इससे बाहर क्यों रखा गया है? इस याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 6 जनवरी को होगी।सरकार ने 25 श्रेणियों में आने वाली गाडिय़ों को इस नियम से छूट दी है, जिसके चलते 73.9 लाख गाडिय़ां रोजाना सड़कों पर दौड़ेंगी। इनमें 55.7 लाख दोपहिया वाहन हैं, जो दिल्ली में प्रदूषण बढ़ाने का बड़ा कारण हैं। यानी जिन गाडिय़ों पर ये नियम लागू होता है, उनके मुकाबले छूट वाली गाडिय़ों की संख्या कई गुना ज्यादा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में गाडिय़ों को छूट देने से ऑड-इवन फॉर्मूले का उद्देश्य ही निष्फल हो जाएगा।वीडियो देखने के लिए ऊपर या नीचे लिंक पर क्लिक करें
दिल्ली HC- ने पूछा महिलाओं दोपहिया वाहनों को ....
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